हाईकोर्ट के आदेश से हटाया गया अतिक्रमण
ब्यूरो चीफ पश्चिमी चंपारण
, योगापट्टी हाईकोर्ट के आदेश पर मंगलवार को योगापट्टी प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में सड़क की जमीन को अतिक्रमण हटाया गया। अंचलाधिकारी प्रज्ञा नयनम के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गयी। जानकारी के अनुसार सड़क की जमीन को वर्षों से अतिक्रमण किया गया था। जिसको लेकर पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अंचलाधिकारी प्रज्ञा नयनम अपने दल बल के साथ योगापट्टी थाने के सहयोग से जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराई। साथ ही उन्होंने बताया कि खाता संख्या तीन खेसरा 127 रकबा 1.25 घर मजरूवा आम किस्म की सड़क की भूमि है। नथुनी राय बनाम बिहार सरकार के पारित आदेश के आलोक में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। योगापट्टी में अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई जागरण अतिक्रमणकारियों में अनीता देवी पति उपेंद्र पासवान, खुशबू देवी पति सिकंदर पासवान, चंदा देवी, राहुल पासवान पिता रामसेवक पासवान आदि के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। मौके पर योगापट्टी थानाध्यक्ष कंचन भास्कर, एस आई विनय चौधरी सहित जिला व थाने से आए दर्जनों पुलिस बल तैनात रहे।
0 Response to "हाईकोर्ट के आदेश से हटाया गया अतिक्रमण"
एक टिप्पणी भेजें