आरोपी के द्वारा पीड़िता को भेलवापदर जंगल बस्तर में बुलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई और एक बच्ची को जन्म दी, आरोपी गिरफ्तार
थाना बस्तरअपराध क्रमांक - 82/2025जिला-बस्तर (छ.ग) धारा- 64 BNS
रिपोर्ट - रजत डे ब्यूरो चीफ बस्तर
जगदलपुर। दिनांक 28.08.2025 को पीड़िता थाना उपस्थित आकर लिखित शिकायत आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वर्ष 2018 में इसका शादी बकावण्ड निवासी मंगलसाय के साथ हुआ था वर्ष 2023 में इसका पति मंगलसाय का मृत्यु होने पर अपनी मायके ग्राम फरसागुड़ा मावलीगुड़ा (जोंदरी पारा) में आकर रह रही थी उसी दौरान आरोपी पीलूराम उर्फ पीलेमन कश्यप पिता पतिराम कश्यप उम्र 31 वर्ष जाति माहरा निवासी टिकराधनोरा स्कुलपारा थाना बडांजी जिला-बस्तर छ०ग० हाल चिउंरगांव पुजारी पारा थाना करपावण्ड, जिला-बस्तर छ०ग० से जान पहचान हुआ दोनों मोबाईल में बातचती करते थे दिनांक 15.12.2024 को आरोपी पीलूराम उर्फ पीलेमन कश्यप के द्वारा पीड़िता को भेलवापदर जंगल बस्तर में बुलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई और दिनांक 08.08.2025 को एक बच्ची को जन्म दी है। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार धोत्रे के नेतृत्व में आरोपी पीलूराम उर्फ पीलेमन कश्यप पिता पतिराम कश्यप उम्र 31 वर्ष जाति माहरा निवासी टिकराधनोरा स्कुलपारा थाना बडांजी जिला-बस्तर छ०ग० हाल-चिउंरगांव पुजारी पारा थाना करपावण्ड, जिला-बस्तर छ०ग० को दिनांक 29.08.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय जगदलपुर भेजा गया है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना बस्तर से निरीक्षक सुरेश कुमार जांगड़े, उप निरीक्षक अरूण कुमार सिन्हा, सहा. उप निरीक्षक दुशिला भारद्वाज, प्रधान आरक्षक 311 ढोलू राम बघेल, महिला आरक्षक 947 श्यामा ठाकुर व डी०एस०एफ० आरक्षक 4051 निरंजन वैध का विशेष योगदान रहा है।
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