
मादक पदार्थ तस्कर अनमोल गुप्ता की 51 लाख सत्तर हजार की संपत्ति की गई कुर्क
गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अपराधी अनमोल गुप्ता की 51.70 लाख रुपये की अवैध सम्पत्ति कुर्क मंडल लखनऊ एवं जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी द्वारा आदेश संख्या 1664/2025, आदेश तिथि 26.07.2025 के तहत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के थाना पलिया क्षेत्र अंतर्गत एक संगठित आपराधिक गिरोह की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क किया गया । यह संगठित गिरोह अनमोल गुप्ता पुत्र लाला उर्फ शिव कुमार गुप्ता, निवासी कस्बा व थाना पलिया, तथा सुरेश कुमार मौर्य पुत्र रामौतार, निवासी छेदनिपुरवा, थाना पलिया द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसमें अनमोल गुप्ता गैंग लीडर के रूप में कार्य कर रहा था । इन अपराधियों द्वारा अपने और अपने सहयोगी के आर्थिक, भौतिक एवं बुनियादी लाभ के लिए भारतीय दंड संहिता, एनडीपीएस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता व डीपी एक्ट के अंतर्गत विभिन्न अपराधों को अंजाम दिया गया । गैंग लीडर अनमोल गुप्ता द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं नेपाली नागरिकों से अवैध धन अर्जित कर वर्ष 2022 में कस्बा पलिया में गाटा संख्या 586 रकबा 0.482 हेक्टेयर में से 910 वर्ग फीट भूमि पर एक प्लॉट अपनी पत्नी काव्या गुप्ता के नाम से क्रय कर भवन निर्माण कराया, जिसकी कुल कीमत ₹ 51,70,000/- (इक्यावन लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) आँकी गई । उक्त सम्पत्ति को गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया। सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी, क्षेत्राधिकारी पलिया, थाना पलिया की पुलिस टीम, तथा 39वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पलिया से उप कमांडेंट श्री विजयेन्द्र कुमार सहित बल के अन्य कार्मिक एवं सर्च हेतु 39वीं वाहिनी एस.एस.बी. पलिया का श्वान दश्ता भी मौजूद रहा । यह कार्रवाई शासन की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत की गई ।
UPN टीवी से मनोज प्रजापति की खास रिपोर्ट
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