लिव-इन पार्टनर की हत्या कर सूटकेस में लाश छिपाने वाले को 'आजीवन कारावास'! लव ट्रायंगल का खूनी अंत
रिर्पोट:–असलम खान ब्योरो चीफ हरिद्वार
हरिद्वार (19 फरवरी): धर्मनगरी के सिडकुल क्षेत्र में 2020 में हुए सनसनीखेज 'सूटकेस मर्डर मिस्ट्री' में अदालत ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने मुख्य आरोपी रोहित को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि उसकी दूसरी प्रेमिका मंजू को साक्ष्य छिपाने के आरोप में 5 साल की जेल हुई है।
क्या थी पूरी घटना
घटना कोरोना लॉकडाउन (मई 2020) के समय की है। सिडकुल की शिवनगर कॉलोनी में रोहित अपनी लिव-इन पार्टनर सोनम के साथ रहता था। इसी दौरान रोहित का प्रेम प्रसंग पास में ही रहने वाली मंजू के साथ भी शुरू हो गया।
लव ट्रायंगल और खौफनाक वारदात:
सोनम को जब इस धोखे का पता चला, तो घर में विवाद होने लगा। रोहित ने अपनी दूसरी प्रेमिका मंजू के साथ मिलकर सोनम की बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को एक प्लास्टिक के कट्टे में पैक कर सूटकेस के अंदर बाथरूम में छिपा दिया।
मकान मालिक की 'मिसाल':
जब सूटकेस से बदबू आने लगी, तो मकान मालिक सुखबीर सिंह चौहान ने पुलिस को सूचना दी। खास बात यह है कि मकान मालिक ने 6 साल तक इस केस की मजबूती से पैरवी की, जिससे आज मृतका के परिजनों को इंसाफ मिल सका।
अदालत का फैसला:
रोहित (मुख्य आरोपी): धारा 302 और 201 के तहत आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना।
मजू (सह-आरोपी): साक्ष्य छिपाने के आरोप में 5 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना।
समाज के लिए संदेश:
भरोसे और रिश्तों में आने वाला 'हिंसक मोड़' जीवन को जेल की सलाखों के पीछे ले जाता है। मकान मालिक सुखबीर सिंह जैसे जागरूक नागरिकों की वजह से ही आज अपराधी अपने अंजाम तक पहुँचे हैं।
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