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श्रम विभाग ने 3 बाल श्रमिकों को कराया मुक्त, दोषियों पर होगी कार्रवाई

श्रम विभाग ने 3 बाल श्रमिकों को कराया मुक्त, दोषियों पर होगी कार्रवाई

 



निखिल राज अनुमंडल ब्यूरों चीफ रक्सौल / श्रम संसाधन विभाग बिहार के निर्देश के आलोक में प्रभारी श्रम अधीक्षक ज्योति सिंह के नेतृत्व मे कोटवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जाँच अभियान चलाया गया। जिसका संचालन श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, संग्रामपुर प्रभारी कोटवा कीर्तिवर्धन कुमार सिंह द्वारा किया गया। जाँच के क्रम में कोटवा प्रखंड के कुल-03 प्रतिष्ठानों क्रमश: चंपारण स्वीट्स, मंटू स्पेयर पार्ट्स एवं संध्या ऑटो सर्विस सेंटर से 1-1 बाल श्रमिक अर्थात कुल-03 बाल श्रमिकों को धावा दल की टीम के द्वारा विमुक्त कराया गया। साथ ही प्रभारी श्रम अधीक्षक द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यह अभियान पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत लगातार क्रियाशील रहेगा। बाल एवं किशोर श्रम, प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है। प्रभारी श्रम अधीक्षक द्वारा बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में सभी नियोजकों से 20 हजार प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी। इस विशेष धावा दल की टीम में श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, संग्रामपुर प्रभारी कोटवा कीर्तिवर्धन सिंह,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, चकिया आशुतोष झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कल्याणपुर सरफराज अहमद खान, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, फेनहरा विकास कुमार मिश्रा तथा कोटवा थाना के 06 पुलिस कर्मी एवं एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम शामिल थी।

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