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किशोरों को तम्बाकू सेवन से बचाना है थीम के साथ सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस

किशोरों को तम्बाकू सेवन से बचाना है थीम के साथ सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस

 



विक्की कुमार, ब्यूरो चीफ, पूर्वी चंपारण बिहार

मोतिहारी। जिले के सदर अस्पताल मोतिहारी सहित कई स्वास्थ्य संस्थानों में लोगों को जागरूक करते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मनाया गया। मौके पर एसीएमओ डॉ. श्रवण कुमार पासवान एवं डीएस डॉ. अवधेश कुमार ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बैनर, पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। उन्होंने बताया कि किशोर किशोरियों, युवाओं व आम लोगों के द्वारा तम्बाकू का सेवन किया जाना बेहद खतरनाक है। इससे मुँह के कैंसर सहित अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसलिए इन सभी बीमारियों से बचने के लिए तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। सदर अस्पताल के ओपीडी में इस अवसर पर कैंसर की स्क्रीनिंग की गईं। जिसमें 48 से ज्यादा लोगों की मुंह, दांत एवं ओरल कैंसर की जाँच चिकित्सकों द्वारा करते हुए तम्बाकू का उपयोग न करने की सलाह दी गईं।इस अवसर पर नर्सिंग स्टॉफ व अस्पताल कर्मियों ने तम्बाकू सेवन न करने का संकल्प

लिया। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ श्रवण कुमार पासवान ने बताया कि हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाकर लोगों तक तम्बाकू का सेवन न करने का सन्देश पहुंचाया जाता है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। युवा, मजदूर वर्ग व ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी धूम्रपान जैसे- बीड़ी, सिगरेट का उपयोग करतीं हैं। जिसके कारण फेफड़े, गले, दांत, प्रभावित होते हैं। वहीं लोगों को इन चीजों की लत भी हो जाती है। उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन करने वाली महिला या पुरुषों में टीबी होने का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है। टीबी से होने वाली मृत्यु भी 3 से 4 गुना अधिक होती है। तंबाकू सेवन से कैंसर के साथ ही टीबी की बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। 

•सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर लगेगा जुर्माना

तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन पर 01 से 05 वर्ष तक की कैद एवं 1000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना देय है।18 वर्ष से कम आयु वर्ग के अवयस्कों को तंबाकू पदार्थ बेचने पर 200 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। बिना चित्रित या पैकेट के 85% भाग पर मुख्य रूप से न छपे वैधानिक चेतावनी के तंबाकू पदार्थ बेचने के जुर्म में 2 से 5 साल की कैद और 1000 से 10000 तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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