थानाध्यक्ष के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट
न्यायाधीश का आदेश एसपी कराएं हाजिर
भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)। फर्रुखाबाद में हत्या के एक मामले में गवाह रहे सुमेरपुर थानाध्यक्ष को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट जारी करके पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को तामील करने के निर्देश दिए हैं। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सुमेरपुर थानाध्यक्ष राकेश कुमार कई वर्ष पूर्व फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज थाने में तैनात थे। तैनाती के दौरान हत्या के मुकदमे में राज्य बनाम रामसेवक में यह गवाह है। मुकदमा अधिक पुराना होने के कारण उच्च न्यायालय ने अतिशीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं। लेकिन दरोगा के हाजिर नहीं होने के कारण मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। फर्रुखाबाद के अपर जिला सत्र न्यायाधीश विष्णुचंद्र वैश्य ने पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को भेजें गैर जमानती वारंट में निर्देशित किया है कि वह गैर जमानती वारंट एवं धारा 350 का नोटिस स्वतः तामील कराएं और 18 जुलाई को न्यायालय में हाजिर कराएं। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि चुनावी व्यस्तता के कारण मैं तारीखो में नहीं जा सका हूं। आगामी 18 जुलाई को अदालत में पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराऊंगा।
UPN TV न्यूज़ मंडल ब्यूरो चीफ कपिल देव यादव की रिपोर्ट
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