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बिना जमाबंदी वाली जमीन के निबंधन पर रोक से निबंधन कार्यालय रहता है सुना।

बिना जमाबंदी वाली जमीन के निबंधन पर रोक से निबंधन कार्यालय रहता है सुना।

 

लौरिया,प्रिंस,पश्चिमी चंपारण बिहार।

अवर निबंधन कार्यलय के आस पास के दुकानदारों की बढ़ी परेशानी।

बिक्री कम होने से फोटोकॉपी कम्प्यूटर सहित सभी पर परा है प्रभाव।

प्रतिदिन पच्चास से अधिक रजिस्ट्री की जगह अब महज दो चार ही रजिस्ट्री हो पा रहा है।

निबंधन कार्यालय पर लगा है सुचना।



उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जमीन खरीदने और बेचने वालों में हड़कंप मच गया है. जिसके नाम पर जमाबंदी नहीं होगा।

वैसे भूमि का निबंधन बंद हो गया है.

लौरिया में निबंधन पदाधिकारी को जैसे ही हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मेल पर आया। निबंधन कार्यालय लौरिया में उसके बाद सुचना पट्ट पर नोटिस चिपका दिया गया। 

उल्लेखनीय है की 10 अक्तूबर 2018को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बिहार निबंधन नियमावली के नियम- 19 में संशोधन कर निबंधन पदाधिकारी को अचल संपत्ति को बिक्री/ दान के लिए निबंधन करने से नामंजूर करने का अधिकार प्रदान किया था।10 अक्टूबर 2019 को बिहार सरकार के इस नियम के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई थी.

याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन पर अंतिम रोक लगाते हुए यह निर्देश दिया था कि जितने भी संपत्ति हस्तानांतरित होंगे, वह रिट याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करेंगे. अब एक मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा नियमों में संशोधन सही है।

किसी विक्रेता के नाम पर जमाबंदी है तो उनके भूमि का निबंधन का कार्य हो रहा है।अवर निबंधन पदाधिकारी केशव राज ने कहा विक्रेता के नाम पर जमाबंदी नहीं हैं,उनके भूमि निबंधन नही किया जा रहा है। विभाग और कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है।

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